भारत
ओई-माधुरी अदनाली
चंडीगढ़, 15 सितम्बरपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पंजाबी पॉप गायक दलेर मेहंदी की जेल की सजा को निलंबित कर दिया, जिसे 2003 के मानव तस्करी मामले में पटियाला की एक अदालत ने दोषी ठहराया था।
न्यायमूर्ति जीएस गिल की एकल पीठ ने मामले में दो साल जेल की सजा पाए मेहंदी की सजा को निलंबित कर दिया।

मेहंदी के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले में सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।
मानव तस्करी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मार्च 2018 में सुनाई गई उनकी दो साल की सजा को बरकरार रखने के बाद मेहंदी ने जुलाई में उच्च न्यायालय का रुख किया था।
14 जुलाई को पटियाला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा निचली अदालत के 2018 के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करने के बाद गायक ने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया।
दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अवैध रूप से लोगों को अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में विदेश में “पैसेज मनी” चार्ज करके विदेश भेजा।
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यह भी आरोप लगाया गया कि मेहंदी बंधुओं ने 1998 और 1999 में दो मंडलियां लीं, जिसके दौरान 10 लोगों को समूह के सदस्यों के रूप में अमेरिका ले जाया गया और अवैध रूप से “छोड़ दिया” गया।
मार्च 2018 में पटियाला की एक अदालत ने 2003 के मानव तस्करी मामले में मेहंदी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मेहंदी को तब जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
मानव तस्करी का मामला 19 अक्टूबर, 2003 को दर्ज किया गया था, पटियाला के बलवेरा गांव के निवासी बख्शीश सिंह ने 35 और शिकायतें दर्ज की थीं, जो बाद में सामने आईं।
सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मेहंदी बंधुओं ने उन्हें पॉप सिंगर की मंडली के सदस्य के रूप में विदेश भेजने के बहाने ठगा और ठगा।
भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाने वाली 30 से अधिक शिकायतें भी बाद में सामने आईं।
“दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर मेहंदी ने मुझे कनाडा भेजने के लिए मुझसे 13 लाख रुपये लिए। न तो उन्होंने मुझे विदेश भेजा, न ही उन्होंने मेरे पैसे लौटाए। उस समय वे लोगों को विदेश भेजने का यह काम करते थे।” बख्शीश सिंह।
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कहानी पहली बार प्रकाशित: गुरुवार, 15 सितंबर, 2022, 20:52 [IST]








