वीवीपैट मशीन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं. मतपत्र प्रणाली पर वापस लौटने की मांग भी खारिज कर दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पावती पर्ची मशीन की विश्वसनीयता की पुष्टि हो चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दिबांगर दत्ता की बेंच ने एडमिट कार्ड की 100 फीसदी गिनती करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। उस समय बोलते हुए, न्यायाधीशों ने कहा, “देशव्यापी मतदान प्रणाली पर आँख बंद करके भरोसा न करने से अनावश्यक संदेह पैदा होगा।” उन्होंने कहा, “वैज्ञानिक जांच की जानी चाहिए और अंधाधुंध संदेह का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।”
दोनों अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने पावती पर्ची मशीन में दर्ज वोटों को मतदाता को सौंपने का अनुरोध भी खारिज कर दिया है.