पीएम किसान मानधन योजना: सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें निवेश करने से किसानों को भविष्य में काफी फायदा होने वाला है. सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पेंशन फंड में 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का योगदान देना होगा। इस योजना के तहत किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये देने का प्रावधान है.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) का लाभ 18 से 40 साल की उम्र के किसान उठा सकते हैं. अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने योगदान करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी. हर महीने 55 से 200 रुपये का योगदान करना होगा.
इसके साथ ही यदि लाभार्थी किसान की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह देने का भी प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
‘प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना’ (पीएम-केएमवाई) का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। आवेदन करने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कृषि खसरा प्रमाण पत्र और बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए।
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