नोएडा:
नोएडा पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक अपराधी की 1.07 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की है।
पुलिस ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति, जारचा क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक घर, सुंदर भाटी-अनिल भाटी गिरोह के सक्रिय सदस्य नरेंद्र तेवतिया का है।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर 2019 में कासना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कार्रवाई की गई है।”
पुलिस ने चेतावनी दी कि जिले में अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी.
उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 14 (1) गैंगस्टर, माफिया और अपराधियों और उनके सहयोगियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए अवैध संपत्तियों की कुर्की की अनुमति देती है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नोएडा पुलिस ने 2023 में अब तक 39 मामलों में गैंगस्टर और माफिया से संबंधित 81,87,70,319 रुपये की संपत्ति जब्त की है, जो राज्य के सभी जिलों में सबसे बड़ी है।









