सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल के खिलाफ विज्ञापनों पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि विज्ञापन प्रथम दृष्टया "अपमानजनक" थे और शीर्ष अदालत और ...