अपराध सूचना: गुजरात की POCSO कोर्ट ने रेप के एक मामले में पीड़िता के जीजा और उसके रिश्तेदार को सजा सुनाई है. कोर्ट ने जीजा-साले को आजीवन कारावास और ऑटो रिक्शा चालक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त लड़की 14 साल की थी. बहन की शादी के बाद वह और उसका छोटा भाई एक झोलाछाप डॉक्टर के पास रहने चले गये। जब वे उसके साथ रह रहे थे तो जीजा ने उसके साथ तीन साल तक दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया। इसके बाद नाबालिग ने पड़ोसी से पेट दर्द की शिकायत की और उसने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद लड़की के पिता ने 2 जुलाई 2020 को पुलिस में मामला दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने साल 2023 में जीजा डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया.
गर्भवती होने के बाद लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद नाबालिग ऑटो रिक्शा चालक के साथ रहने लगी। सुनवाई के दौरान जीजा ने कोर्ट को बताया कि ऑटो रिक्शा चालक ही असली दोषी है. वह लड़की को राजकोट ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 2023 में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया.
पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करने के बाद मृत बच्चे को कब्रिस्तान से निकालकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया. . इसके बाद लड़की का सैंपल नाबालिग लड़की और ऑटो रिक्शा ड्राइवर के सैंपल से मैच किया जाता है. मुकदमे के दौरान, पीड़िता अपने बयान से मुकर गई लेकिन कहा कि वह और ड्राइवर एक साथ रहते थे। ऐसे में कोर्ट ने ड्राइवर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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