आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के तहत फ्लैटों के आवंटन को आसान बनाने के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बुधवार को 3 लाख रुपये से कम की वार्षिक व्यक्तिगत आय वाले आवेदक की आवश्यकता को दूर करने का फैसला किया।
डीडीए ने एक बयान में कहा कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट अब वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर आवंटित किए जाएंगे जो कि 10 लाख रुपये से कम होना चाहिए और एक सक्षम अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
डीडीए के बयान में कहा गया है, “ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत डीडीए फ्लैटों के लिए आवेदकों की सुविधा के लिए, प्राधिकरण ने आवेदकों / आवंटियों के लिए 3 लाख रुपये से कम की वार्षिक व्यक्तिगत आय की आवश्यकता को दूर करने को मंजूरी दे दी है।”
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में शहरी निकाय की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।
‘धार्मिक श्रेणी’ के भूखंडों के निपटान में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, डीडीए ने “ऐसे भूखंडों के आवंटन से नीलामी मोड में निपटान” को मंजूरी दे दी है। डीडीए ने कहा कि इस मामले में फैसला 2014 से लंबित है।
डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत निर्धारित व्यक्तिगत आय के संदर्भ में छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रधान मंत्री के ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण के अनुरूप, डीडीए ने अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत घरों के आवंटन को अधिक सुलभ और आसान बनाने का निर्णय लिया है।
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